दिल्ली में सभी प्राइवेट दफ्तरों को बंद करने का आदेश, नई गाइडलाइंस जारी

राजधानी में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ने के कारण दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने दिल्ली के सभी निजी दफ़्तरों को अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से बंद करने को कहा है। डीडीएमए ने कहा है कि ज़रूरी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी को छोड़कर सभी घर से काम करेंगे।

तत्काल प्रभाव से लागू हुआ नियम

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने कोरोना के तेजी से बढ़ते मामले के बीच दिल्ली के सभी निजी दफ्तरों को अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से बंद करने को कहा है। डीडीएमए ने कहा है कि जरूरी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी को छोड़कर सभी घर से काम करेंगे।

सभी निजी दफ्तर अगले आदेश तक बंद

डीडीएमए ने आज नई गाइडलाइन जारी कर सभी निजी दफ़्तरों को अगले आदेश तक बंद करने तत्काल प्रभाव से बंद करने को कहा है। सरकारी कार्यालय में घर से काम करने की अनुमति पहले से है। इससे पहले 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ निजी दफ्तर चलाने की अनुमति था, जिसे आज से बंद कर दिया गया है। उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में कल डीडीएमए की बैठक में होटल, रेस्तरां में बैठकर खाने पर पाबंदी लगा दी गयी थी, जबकि ‘टेक अवे’ और होम डिलीवरी की अनुमति दी है।

राज्यपाल ने दी टीकाकरण बढ़ाने की सलाह

इसके अलावा, प्रति जोन प्रति दिन केवल एक साप्ताहिक बाजार को संचालित करने की अनुमति होगी। राज्यपाल ने यह कहा कि स्वास्थ्य विभाग को अस्पतालों में अतिरिक्त जनशक्ति के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने और टीकाकरण के प्रयासों को बढ़ाने के लिए सलाह दी गई है, जिसमें 15 से 18 वर्ष की आबादी वाले लोग भी शामिल हैं।

डीडीएमए की बैठक में फैसला किया गया कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी के बीच प्रतिबंधों को और कड़ा किया जाएगा, लेकिन अभी के लिए कोई लॉकडाउन नहीं होगा।

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