राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया है। प्रदेश में नाइट कर्फ्यू पहले से ही लागू है अब आज यानी शुक्रवार से वीकेंड कर्फ्यू भी लागू होने जा रहा है । ये कर्फ्यू रात 10 बजे से शुरू हो जाएगा और सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा। इस दौरान लोगों को बिना वजह घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी ।
केवल आपात स्थिति में ही बाहर निकलने की अनुमति
इस दौरान लोग केवल आपात स्थिति में ही बाहर निकल सकते हैं जैसे कि दुकानें, मॉल और बाजार बंद रहेंगे और केवल आवश्यक सामान बेचने वाली दुकानों को खोलने की अनुमति होगी।
स्वास्थ्य और आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त सबकुछ बंद
अधिकांश व्यवसाय और दुकानें बंद रहेंगी, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने भी कहा है कि कई लोगों को स्वास्थ्य कार्यकर्ता – आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं में शामिल सरकारी अधिकारी, जैसे कि काम करने वाले स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, अग्निशमन विभाग, सार्वजनिक परिवहन आदि, न्यायाधीश और सभी न्यायिक अधिकारी/दिल्ली में सभी अदालतों के अधिकारी/कर्मचारी सदस्य के साथ-साथ वकील/कानूनी परामर्शदाता, वैध पहचान पत्र/सेवा आईडी प्रस्तुत करने पर मामले की सुनवाई से जुड़े न्यायालय प्रशासन द्वारा जारी कार्ड/फोटो प्रवेश पास/अनुमति पत्र के लोगों को छूट दी जाएगी।
गर्भवती महिलाओं और चिकित्सा सेवाओं की आवश्यकता वाले रोगियों को छूट
इसके अलावा, गर्भवती महिलाओं और चिकित्सा सेवाओं की आवश्यकता वाले रोगियों, एक परिचारक के साथ, यदि वे डॉक्टर के पर्चे का उत्पादन करते हैं, तो हवाई अड्डों/ रेलवे स्टेशनों/एलएसबीटी से आने वाले / जाने वाले लोगों को वैध टिकट के उत्पादन पर यात्रा करने की अनुमति है।
मीडियाकर्मियों को वैद्य आईडी दिखाने पर छूट
वैध आईडी कार्ड के उत्पादन पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, वैध प्रवेश पत्र के उत्पादन पर परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्र, स्विगी और जोमैटो जैसी खाद्य वितरण सेवाएं, वेडिंग कार्ड की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी के उत्पादन पर शादियों में भाग लेने वाले लोगों को छूट मिलेगा।
शादी समारोह में केवल 20 लोग ही हो सकते हैं शामिल
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक विवाह समारोह में केवल 20 लोगों की अनुमति है। डीडीएमए के आदेश के अनुसार, कार्यदिवसों के दौरान, डीटीसी बसों और दिल्ली मेट्रो को उनकी पूरी बैठने की क्षमता पर काम करने की अनुमति होगी।